अलवर , नवम्बर 15 -- राजस्थान में अलवर के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने अभियुक्त मुनीम नाथ को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर कुल 49 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

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