भीलवाड़ा , नवम्बर 12 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो-1) ने अभियुक्त नारायण दमामी को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर कुल 59 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार फूलियाकलां थाना क्षेत्र में अभियुक्त नारायण दमामी पीड़िता के घर घोड़ी को प्रशिक्षित करने आता था। इकतीस जुलाई 2024 को वह किशाेरी को बहला-फुसला कर गोगुंदा ले गया जहां उससे दुष्कर्म किया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित