श्रीगंगानगर, सितम्बर 29 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत (संख्या दो) ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को सोमवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त संदीप कम्बोज को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए उस पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में जून 2024 में अभियुक्त संदीप कम्बोज 16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित