श्रीगंगानगर , नवंबर 15 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो़-02) अधिनियम मामलों के न्यायालय ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त गणेश को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर कुल 70 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

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