भीलवाड़ा , जनवरी 30 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशिष्ट न्यायालय (संख्या एक) ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देेते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।

विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने अभियुक्त जाफर हुसैन को एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने और उसके अश्लील वीडियो और फोटो बनाने का दोषी मानते हुए उस पर 86 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार भीलवाड़ा के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में अभियुक्त जाफर हुसैन ने पीड़िता से दुष्कर्म करके उसके फोटा और वीडियो बनाया।

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