श्रीगंगानगर , फरवरी 25 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलाें के विशेष न्यायालय ने एक किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनायी।
विशिष्ट न्यायाधीश योगेश जोशी ने अभियुक्त सुनील नायक (27) को किशोरी से छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए उस पर दो अलग धाराओं में कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में 14 फरवरी 2025 को सुनील नायक ने किशोरी से उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी।
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