श्रीगंगानगर , जनवरी 14 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने एक किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त बग्गा सिंह को किशोरी से छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार गजसिंहपुर थाना क्षेत्र में 23 अगस्त 2025 को जब किशोरी के माता पिता खेत गये थे, अभियुक्त बग्गा सिंह (45) उसके घर घुस आया और उससे छेड़छाड़ की।

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