दुमका , नवम्बर 10 -- झारखंड में दुमका की एक विशेष अदालत ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषसिद्ध एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश एस एन मिश्रा की अदालत में जामा थाना कांड संख्या 59/2021 (पोक्सो केश नम्बर 35/2021) में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से लोक अभियोजक चम्पा कुमारी ने बहस में हिस्सा लिया। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोषसिद्ध आरोपी जामा थाना क्षेत्र के अमलाचातर गांव के रहनेवाले दिलीप राय को भादवि की धारा 366 ए के तहत सात साल कारावास व दस हजार रुपया जुर्माना,धारा 376 में दस साल कारावास एवं बीस हजार रुपया जुर्माना अदा करने के साथ पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
इस मामले में सरकार की ओर से अदालत ने आठ गवाह पेश किये गये और प्रतिपरीक्षण कराया गया।
लोक अभियोजक से मिली जानकारी के मुताबिक 31 मई 2021 को सुबह करीब 6 बजे जामा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी शौच जाने की बात कहकर घर से निकली थी। इसी क्रम में एक व्यक्ति ने डरा घमका कर उसका अपहरण कर लिया और खेत से दूर वीरान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। काफी देर तक किशोरी वापस घर नहीं आई तो घरवालों ने उसकी खोजबीन की। इसी क्रम में घरवालों ने उसी दिन किशोरी के साथ आपत्ति जनक अवस्था में युवक को पकड़ लिया। लेकिन आरोपी परिजनों की गिरफ्त में आने के बाद भी मौके से भाग निकला।
पीड़िता ने घर आकर परिवार के लोगों को घटना के संबंध में जानकारी दी। इस पर पीड़िता के पिता ने जामा थाना में उक्त युवक के खिलाफ किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किये जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करायी।
पुलिस ने मामले में त्वरित कार्र्वाई करते हुए आरोपी युवक दिलीप राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित