नैनीताल , नवंबर 04 -- उत्तराखंड की किच्छा नगर पालिका के चुनाव नहीं कराये जाने को लेकर प्रदेश सरकार बुरी तरह घिर गई है। उससे अब जवाब देते नहीं बन रहा है। मंगलवार को सरकार जवाब देने में असफल रही है।
किच्छा निवासी नैमुलशान खान, मोहम्मद यासीन और मोहम्मद रफीक की ओर से दायर याचिकाओं पर आज न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में सुनवाई हुई। आज सरकार को किच्छा नगर पालिका के चुनाव नहीं कराये जाने के मामले में कोर्ट को जवाब देना था लेकिन आज सरकार कुछ नहीं बता पायी।
पीठ ने सरकार को एक और मोहलत देते हुए 24 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। अब देखना है सरकार क्या कदम उठाती है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले को चुनौती देते हुए कहा गया है कि सरकार किच्छा नगर पालिका का चुनाव नहीं करवा रही है। वर्ष 2023 से चुनाव लटके हुए हैं। चुनाव नहीं होने से नगर पालिका प्रशासक के हवाले है।
राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में किच्छा नगर पालिका का विस्तार करते हुए पहले मुस्लिम बाहुल्य वाले सिरौलीकलां को किच्छा नगर पालिका में शामिल किया और कुछ समय बाद एक अधिसूचना जारी कर सिरौलीकलां के चार वार्डों को नगर पालिका से बाहर करने का निर्णय ले लिया।
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