नैनीताल , दिसंबर 05 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय कार्बेट नेशनल पार्क में पर्यटक जिप्सियों के संचालन के मामले में कार्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) की ओर से पेश टाइगर कंजर्वेशन प्लान पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में शुक्रवार को ज्योति चंद्रा समेत कुल चार याचिकाओं पर सुनवाई हुई। खंडपीठ कार्बेट पार्क में पर्यटक जिप्सियों के संचालन के मामले में सुनवाई कर रही है। उच्च न्यायालय का मानना है कि जिप्सियों का संचालन निर्धारित गाइडलाइन के तहत किया जा रहा है या नहीं।

इसी आधार पर आज सीटीआर के निदेशक साकेत बडोला की ओर से आज खंडपीठ के समक्ष टाइगर कंजर्वेशन प्लान पेश किया गया। अदालत अब सीटीआर से जुड़े मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगी।

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