जयपुर , अक्टूबर 03 -- राजस्थान के मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में वितरित की जा रही खांसी की सिरप की गुणवत्ता एवं दवाओं के मानक निर्धारण में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने के मामले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए खांसी की सीरप सप्लाई करने वाली कम्पनी कायसन फार्मा जयपुर द्वारा सप्लाई की जाने वाली सभी 19 प्रकार की दवाओं के वितरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है वहीं एक औषधि नियंत्रक को निलंबित किया गया है।

विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अन्य दवा कंपनियां जो डेक्सट्रोमैथोरपन युक्त खांसी की दवा सप्लाई करती हैं, उनके वितरण पर भी रोक लगा दी गई है। विभाग ने विभिन्न दवाओं में साल्ट की मात्रा के आधार पर मानक निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करने के मामले में औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा को निलंबित भी किया हैं।

उल्लेखनीय है कि खांसी की सिरप की गुणवत्ता के प्रकरण में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गहन जांच करने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश पर इस प्रकरण की विस्तृत एवं गहन जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की जा रही है। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने भी प्रकरण सामने आने पर समिति गठित कर जांच करने एवं आमजन में हित में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग ने डेक्स्ट्रोमैथोरपन युक्त दवा की सभी बैचों पर रोक लगा दी थी। साथ ही यह दवा सप्लाई करने वाली अन्य कम्पनियों की दवा पर भी रोक लगा दी गई है।

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