बैतूल , मार्च 24 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए एक आरोपी को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुराग उर्फ डब्बू मिश्रा निवासी मराठी मोहल्ला, उड़दन थाना कोतवाली को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के तहत संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि तक बैतूल जिले की सीमाओं से बाहर रहना होगा। साथ ही उसे सीमावर्ती जिलों छिंदवाड़ा, खंडवा, नर्मदापुरम और हरदा की राजस्व सीमाओं में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंधित किया गया है।
प्रशासन के अनुसार संबंधित व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से स्पष्ट किया है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
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