श्रीनगर , नवंबर 28 -- कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा(ईओडब्ल्यू) ने 2015 के एक बड़े जमीन धोखाधड़ी मामले में तत्कालीन राजस्व अधिकारी (पटवारी) और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

अनंतनाग की विशेष भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार विरोधी (अनंतनाग) की अदालत में बाबापोरा (कुलगाम) के मुश्ताक अहमद भट और हरनाग (अनंतनाग) के मोहम्मद यूसुफ डार के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया गया।

ईओडब्ल्यू के अनुसार यह मामला उस शिकायत से शुरू हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि पटवारी मुश्ताक अहमद भट ने शिकायतकर्ता के भाइयों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और खांडीपहाड़ी (हरनाग) की उस जमीन का धोखाधड़ी से अपने पक्ष में पंजीकृत करा लिया, जिस पर पहले से मुकदमा चल रहा था और अदालत ने यथास्थिति बहाल रखने का आदेश जारी कर रखा था। यह आदेश राजस्व अभिलेख में भी दर्ज था।

जांच में पता चला कि पटवारी ने जरूरी तथ्य छिपाए, विवादित जमीन के एक हिस्से को बेचने में मदद की और फर्जी म्यूटेशन तैयार किए। आरोपी मोहम्मद यूसुफ डार पर अपनी मां के नाम से फर्जी व जाली दान विलेख बनाने का भी आरोप है। इस दस्तावेज के कथित गवाहों ने जांच में अपनी किसी भी संलिप्तता से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पटवारी ने राजस्व सारांश देने के बदले रिश्वत मांगी थी और वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई।

प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर 2015 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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