बैतूल , अक्टूबर 28 -- मध्यप्रदेश के बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि 30 और 90 दिन से अधिक समय से लंबित अविवादित नामांतरण और बंटवारे के हर प्रकरण पर 5,000 रुपए का जुर्माना संबंधित अधिकारी से वसूला जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह राशि सीधे वेतन से काटी जाएगी।

कलेक्टर ने कल हुई बैठक में कहा कि जनता के भूमि संबंधी मामलों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी तहसीलदारों को लंबित प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा कर तय समय में निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

श्री सूर्यवंशी ने चेताया कि यदि सुस्ती जारी रही, तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर भी कलेक्टर ने नाराजगी जताई। साथ ही टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों के प्रकरण बैंकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

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