बेंगलुरु , मार्च 06 -- कर्नाटक सरकार ने राज्य की आबकारी नीति में बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए अप्रैल से मादक पेय की खुदरा कीमतों को नियंत्रित नहीं करने का वादा किया है।
मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने इस सुधार का खुलासा विधानसभा में 2026-27 के लिए कर्नाटक बजट पेश करते हुए किया।
नई नीति के तहत शराब के लिए कीमत तय करने की सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रणाली खत्म कर दी जाएगी, जिससे उत्पादकों को बाजार की स्थितियों के आधार पर कीमतें तय करने की अनुमति मिल जाएगी। यह बदलाव अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है।
राज्य मादक पेय (एआईबी) नाम की एक नयी कराधान प्रणाली भी शुरू करेगा, जिसके तहत आबकारी शुल्क कुल मात्रा की बजाय पेय में मौजूद असल शराब की मात्रा के आधार पर तय की जाएगी। सुधारों के हिस्से के रूप में मादक पेय के लिए मूल्य सीमा की संख्या 16 से घटाकर आठ कर दी जाएगी। इस कदम से कराधान ढ़ांचा को आसान बनाने और क्षेत्र में अनुपालन में सुधार की उम्मीद है।
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