हैदराबाद , दिसंबर 03 -- तेलंगाना में हैदराबाद की एक अदालत ने मंगलवार को लोन लेने के लिये मकान के गलत दस्तावेज धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराये गए उप्पुला दशरथ नेथा (57) और उनकी पत्नी उप्पुला लक्ष्मी बाई (50) को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर तीस तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित