वाराणसी , अप्रैल 5 -- उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड और मुख्य सरगना शुभम जायसवाल को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है।
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-14वां) की अदालत ने शनिवार को कफ सिरप तस्करी मामले के फरार अभियुक्त शुभम जायसवाल को धारा 84(4) बीएनएसएस के अंतर्गत भगोड़ा अपराधी घोषित किया।
पुलिस ने बताया कि शुभम जायसवाल के विरुद्ध उद्घोषणा/इश्तिहार 27 फरवरी को न्यायालय द्वारा जारी किया गया था।
न्यायालय द्वारा जारी धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत आदेशिका की एक प्रति अभियुक्त शुभम जायसवाल के मकान के मुख्य द्वार पर चस्पा की गई थी। साथ ही सार्वजनिक स्थान बस स्टैंड पर भी एक प्रति चस्पा की गई।
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