भिण्ड , जनवरी 9 -- मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में वर्ष 2020 में कन्याभोज के दौरान हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में पांच साल बाद न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी केपी यादव ने बताया कि यह घटना 1 जून 2020 की है। फरियादी अरुण कुशवाह ने भिण्ड देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी ताई अंगूरी देवी के निधन के बाद गांव में कन्याभोज का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान अरुण के पिता मुकेश कुशवाह और उनके रिश्तेदार प्रवीण कुशवाह निवासी कीरतपुरा, ताऊ हरिसिंह के घर के बाहर मढ़ैया में बैठे हुए थे।
दोपहर करीब 2 बजे गांव के रामशंकर कुशवाह, उसका भाई बलराम कुशवाह और रामभजन हथियारों के साथ वहां पहुंचे। पुरानी रंजिश के चलते रामशंकर कुशवाह ने मुकेश कुशवाह को जान से मारने की धमकी दी और अधिया बंदूक से गोली चला दी, जो उनकी छाती में लगी। इसके बाद अन्य आरोपियों ने भी फायरिंग की, जिसमें प्रवीण कुशवाह को गोली लग गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद थाना देहात में आरोपियों के खिलाफ धारा 302/34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने रामशंकर कुशवाह, बलराम कुशवाह और रामभजन को दोषी मानते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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