कन्नूर , जनवरी 22 -- केरल में तालिपारम्बा के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने गुरुवार को 27 वर्षीय महिला को 18 महीने के पुत्र का सिर थाय्यिल तट पर समुद्र के किनारे बनी दीवार से टकराकर हत्या करने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी।

न्यायाधीश के. एन. प्रशांत ने थाय्यिल के कोडुवल्ली हाउस निवासी, सारन्या पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि जुर्माने की राशि बच्चे के पिता, वरम निवासी प्रणव को दी जाये।

उन्नीस जनवरी को अदालत ने सारन्या को भादसं की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया और सबूतों के अभाव में उसके प्रेमी, वलियानूर निवासी निधिन को बरी कर दिया। मुकदमे की सुनवाई 20 जनवरी, 2025 को शुरू हुई थी।

सत्रह फरवरी, 2020 को सरन्या के घर से लगभग 50 मीटर दूर थाय्यिल तट पर चट्टानों में 18 महीने के विय्यान उर्फ पोन्नू का शव मिला था।

सरन्या को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पति प्रणव को फंसाने और अपने प्रेमी, प्रणव के दोस्त वलियानूर निवासी नितिन के साथ रहने के लिए हत्या की साजिश रची थी।

अगली सुबह प्रणव ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी, जिसके बाद सरन्या ने उस पर हत्या का आरोप लगाया। बाद में मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्ड से सरन्या और निधिन की संलिप्तता साबित हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

सरन्या और प्रणव की शादी 2017 में हुई थी, लेकिन उनके रिश्ते तनावपूर्ण थे और सरन्या अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। मुकदमे के दौरान सरन्या ने आत्महत्या का प्रयास किया और बाद में जमानत पर रिहा होने के दौरान तमिलनाडु में काम किया।

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