भुवनेश्वर , नवंबर 13 -- मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओडिशा सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संसोधन का उद्देश्य भूमि अभिलेखों में सुधार की प्रक्रिया को सरल बनाना और भूमि खरीदारों एवं विक्रेताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना है।
मौजूदा व्यवस्था के तहत बंदोबस्त संचालन के दौरान बंदोबस्त अधिकारी द्वारा खरीददार के नाम पर अधिकार अभिलेख (आरओआर) तैयार किया जाता है। यदि किसी कारणवश खरीददार का नाम दर्ज नहीं होता है तो मौजूदा प्रक्रिया के तहत राजस्व बोर्ड या अन्य सक्षम पुनरीक्षण न्यायालयों के समक्ष अपील दायर करनी होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अक्सर काम के बोझ के कारण काफी देरी होती है।
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