भुवनेश्वर , नवंबर 29 -- ओडिशा सरकार ने नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े यौन अपराध बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए 15 और विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है।

कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने शनिवार को राज्य विधानसभा में बताया कि सरकार नयी पॉक्सो अदालतों की स्थापना के लिए त्वरित कदम उठा रही है तथा अगले वित्तीय वर्ष में इन अदालतों के गठन के वास्ते उच्च स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा सरकार ने राज्य के विभिन्न ब्लॉकों में नए सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय खोलने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय की सिफारिश पर भी ध्यान दिया है।

उन्होंने कहा कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने नयागढ़ जिले के खंडापाड़ा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थापना की भी मांग की है और सरकार इस संबंध में भी कदम उठा रही है। न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 28(1) में नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में न्यायनिर्णयन के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है।

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