भुवनेश्वर , दिसंबर 25 -- ओडिशा के बरगढ़ जिले की अदालत ने पांच साल के बच्चे की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
दोषी बिजीत भोई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।यह मामला पांच वर्ष पहले का है।
बरगढ़ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि दोषी को आजीवन कठोर कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। दोषी अगर जुर्माने की रकम अदा नहीं करता है तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
शिकायतकर्ता बेनियापाली गांव के महेंद्र भोई ने बताया कि 28 नवंबर 2020 को शाम करीब 5.00 बजे उनके पोते बिपिन भोई (5) अपनी दादी के साथ दुकान जा रहा था, तभी उस पर हमला किया गया।
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