भुवनेश्वर , फरवरी 10 -- ओडिशा की यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

कटक स्थित पॉक्सो अपर जिला न्यायाधीश-सह-विशेष अदालत ने सोमवार को निश्चिंतकोइली थाना क्षेत्र के आरोपी सोमनाथ मामू उर्फ सोमनाथ को दोषी ठहराया।

अदालत ने उसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

निश्चिंतकोइली थाने में मिथिष कुमार मलिक की ओर से 28 अगस्त 2025 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने उनकी आठ वर्षीय बेटी को मोबाइल फोन दिखाने के बहाने अपने कमरे में बुलाया और फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

शिकायत के बाद, पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के साथ पठित बीएनएस की धारा 127(2), 65(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया था।

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