भुवनेश्वर , अक्टूबर 31 -- ओडिशा में भुवनेश्वर की एक अदालत ने चार नशीले पदार्थों के तस्करों को 20 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत ब्राउन शुगर (हेरोइन) तस्करी के एक मामले में संलिप्तता के लिए एसके इरफान, एसके समीर, सैयद इम्तियाज (सभी खोरधा निवासी) और रतिरंजन राउत (पुरी निवासी) को यह सजा सुनायी है।

अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर उन्हें 20 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर, दोषियों को दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों से पूछताछ की और साक्ष्य के रूप में 28 दस्तावेज पेश किए। जब्त ब्राउन शुगर को अदालत के आदेशानुसार पहले ही नष्ट कर दिया गया है।

ओडिशा में यह पांचवां मामला है जिसमें आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत अधिकतम 20 साल की सजा सुनाई गई है।

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