बैतूल, सितंबर 30 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में लगभग 11 साल पहले के ऑनर किलिंग के एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने किशोरी के पिता और दादी समेत छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पाथाखेड़ा में हुए इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कल मृतका के पिता, दादी समेत 6 परिजनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 1 जनवरी 2014 का है, जिसमें 14 साल की कंचन की हत्या हुई थी। घटना के समय कंचन कुशवाह महज 14 साल की थी और 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसका शव फूफा के घर के बाथरूम में जली हुई हालत में मिला था। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन परिजन ने इसे आत्महत्या करार दिया। बाद में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता चला कि कंचन की मौत गला दबाने से हुई थी और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को जलाया गया था।
लोक अभियोजक गोवर्धन सूर्यवंशी ने बताया कि कोर्ट ने कंचन के पिता सुरेंद्र प्रसाद कुशवाह, दादी गीता कुशवाह, दीपक सिंह और उनकी पत्नी राधिका, ओमप्रकाश और लक्ष्मण को दोषी माना है। केस में कोई चश्मदीद नहीं था। पुलिस ने पड़ोस के 70 लोगों के बयान दर्ज किए। इनसे यह साबित हुआ कि घटना के दिन घर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया था। जांच के बाद कंचन के पिता, दादी, फूफा और अन्य परिजन आरोपी बनाए गए। मुख्य आरोपी जोगेंद्र (फूफा) की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि अनुराधा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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