एमसीबी , अप्रैल 06 -- छत्तीसगढ़ में एमसीबी जिले के भरतपुर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय की ओर से सड़क दुर्घटनाओं में मृत हुए व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है, जिसका उद्देश्य पीड़ित परिवारों को त्वरित आर्थिक संबल प्रदान करना है।
जिला जन सम्पर्क अधिकारी (पीआरओ) ने सोमवार को बताया - जारी आदेश के अनुसार, ग्राम जनकपुर निवासी स्वर्गीय जोहनदास के विधिक वारिस एन्थोनीदास (पिता घासीदास) को 25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। इसी क्रम में स्वर्गीय बब्बू यादव (पिता भगवानदीन यादव) की पत्नी फुलमतिया यादव को 25 हजार रुपये तथा स्वर्गीय राहुल (निवासी ग्राम जनकपुर) के पिता संजू को भी 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए शासन द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिससे वे कठिन परिस्थितियों में कुछ हद तक आर्थिक सहारा प्राप्त कर सकें।
बताया गया है कि स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों को शीघ्र ही सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया है, जिससे पात्र व्यक्तियों को समय पर लाभ मिल सके।
उक्त सहायता राशि का व्यय मांग संख्या-02, लेखा शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (800) के अंतर्गत "सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिवार एवं घायलों को वित्तीय सहायता" मद से, चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 में वहन किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई जारी रखी जाएगी, ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता मिलती रहे।
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