मुंबई , दिसंबर 4 -- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की ओर से नियुक्त समिति ने पवई झील में प्रदूषण और गंदगी को प्रवेश को रोकने में विफल रहने पर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने की सिफारिश की है।

संयुक्त समिति ने सुझाव दिया है कि यदि बीएमसी नई कार्ययोजना का उल्लंघन करती है, तो उस पर झील में गंदगी लाने वाले प्रत्येक स्रोत के लिए 5 लाख रुपये प्रति माह का जुर्माना लगाया जाए। यह सिफारिश एनजीटी को सौंपी गई एक रिपोर्ट का हिस्सा है, जो झील में लगातार गंदगी के प्रवाह से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा है।

समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वनशक्ति नामक एक समूह की याचिका पर एनजीटी के 2021 के आदेश के बाद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बीएमसी को कई निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों का उद्देश्य असंसाधित गंदगी को झील तक पहुंचने से रोकना था, लेकिन इनका पालन नहीं किया गया।

पवई निवासी डॉ. राकेश बख्शी ने मार्च 2025 में एनजीटी को झील की खराब स्थिति का हवाला देते हुए एक याचिका भेजी थी, उसी के बाद मौजूदा मामला प्रकाश में आया। एनजीटी की मुख्य पीठ ने इस पत्र पर स्वयं ध्यान देते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एमपीसीबी और महाराष्ट्र राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की एक संयुक्त समिति गठित की और मामले को पुणे स्थित अपनी पश्चिमी क्षेत्र पीठ को स्थानांतरित कर दिया।

साथ ही, नैटकनेक्ट फाउंडेशन और बीएमसी की नियुक्त स्थानीय प्रबंधन समिति ने झील के संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया। नैटकनेक्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया था और झील को रामसर साइट का दर्जा देने का अनुरोध किया था। यह मामला अब राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के पास है। यह झील 210 हेक्टेयर में फैली एक आर्द्रभूमि है, जो राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची में भी सूचीबद्ध है।

समिति के निष्कर्षों के अनुसार, करीब 1.8 करोड़ लीटर गंदगी प्रतिदिन दो नालों और अन्य स्रोतों से पवई झील में आती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण बोर्ड के उन पूर्व आदेशों के बावजूद समस्या बनी हुई है, जिनमें गंदगी को शोधन संयंत्रों में भेजने की बात कही गई थी। समिति ने न्यायाधिकरण से अनुरोध किया है कि झील में गंदगी आने का सिलसिला जारी रहता है, तो ऐसे हर स्रोत पर फरवरी 2020 से 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दे।

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