नई दिल्ली, सितंबर 26 -- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने आज हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के एक आतंकवादी की अचल संपत्ति कुर्क की। यह आतंकवादी कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित संगठन के सक्रिय आतंकवादियों को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति में शामिल था।

एनआईए की विशेष अदालत जम्मू के आदेश पर एजेंसी ने तारिक अहमद मीर की अचल संपत्ति कुर्क की है। मीर पर आरोप पत्र दायर किया गया है और उसे इस मामले में अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया गया था।

कुर्क की गई संपत्तियों में शोपियां जिले के मालदेरा गाँव में सर्वे संख्या 82 मिन के अंतर्गत 780 वर्ग फुट भूमि पर निर्मित एक कंक्रीट की एक मंजिला आवासीय इमारत, जिसे शमीलात (खाहचराई) के रूप में दर्ज किया गया है, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के मालदेरा गाँव में सर्वे संख्या 74 मिन के अंतर्गत अबी-सौम के रूप में वर्गीकृत 08 मरला भूमि का एक टुकड़ा शामिल है, जो एक बाग के रूप में है।

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