मुंबई , मार्च 11 -- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की एंटीलिया बम कांड और व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में खुद को आरोपमुक्त करने की मांग करने वाली याचिका के संबंध में अभियोजन पक्ष से 13 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया हैश्री वाझे ने अपनी याचिका में दावा किया है कि अभियोजन पक्ष का मामला केवल बिना किसी स्वीकार्य सबूत के मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित है। उन्होंने जांच में कई खामियों का भी हवाला दिया है। श्री वाझे ने 150 से अधिक पन्नों की अपनी इस याचिका में कथित धमकी भरे पत्र की प्राप्ति से लेकर श्री हिरेन की कथित हत्या तक अभियोजन पक्ष के पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं।
अधिकारी ने अंबानी परिवार के आवास के पास विस्फोटक से भरे वाहन को खड़ा करने के पीछे एनआईए द्वारा बताए गए उद्देश्य को भी चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि अंबानी परिवार के सदस्यों सहित किसी को भी मौत का डर सता रहा था, जैसा कि आरोप लगाया गया है।
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