चंडीगढ़ , अक्टूबर 30 -- हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की पांच सेवाओं को अब हरियाणा राइट टू सर्विस अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल किया गया है। इन सेवाओं के लिए सरकार ने तय समय-सीमा निर्धारित की है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब एचएसआईआईडीसी को जल और सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही संशोधित जोनिंग प्लान की स्वीकृति की प्रक्रिया 45 दिनों के अंदर पूरी की जायेगी। एचएसआईआईडीसी सार्वजनिक शौचालयों की दैनिक सफायी सुनिश्चित करेगा तथा उनकी मरम्मत और रखरखाव का कार्य भी 15 दिनों के भीतर पूरा करेगा। इससे औद्योगिक और सार्वजनिक अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार होगा।
जल और सीवरेज कनेक्शन, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और रखरखाव के लिए इंजीनियरिंग डिवीजन के क्षेत्रीय प्रभारी को पदनामित अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभागाध्यक्ष (इंजीनियरिंग) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और निगम के प्रबंध निदेशक को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।
संशोधित जोनिंग प्लान के मामलों में मुख्यालय पर तैनात डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर / सीनियर टाउन प्लानर पदनामित अधिकारी होंगे। चीफ टाउन प्लानर प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और निगम के प्रबंध निदेशक द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी रहेंगे।
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