नयी दिल्ली , अक्टूबर 25 -- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कारोबार की सुविधा बढ़ाने के उद्येश्य से एक नये सुधारवादी कदम के तहत सीमा शुल्क और विभिन्न उपकरों में छूट से संबंधित 31 अलग-अलग अधिसूचनाओं को एक जगह मिला कर एक समेकित अधिसूचना के रूप में अधिसूचित किया है।

इनमें पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन तथा मोनोकंपोनेट इंसुलीन के निर्माण में उपयोग की जाने वाली थोक दवाओं पर मूल सीमा शुल्क शून्य करने के प्रावधान वाली अधिसूचनाएं और एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (मेसर्सएआईईएसएल) द्वारा एयर इंडिया के उन विमानों के लिए आपूर्ति को शुल्क में छूट प्रदान करने वाले संशोधनों से संबंधित अधिसूचनाएं भी हैं जिनका रख रखाव तथा परिचालन भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। वर्तमान में वायु सीमा तीन विशिष्ट बी-737 और दो विशिष्ट बी-777 विमानों का रख रखाव एवं परिचालन करती है।

सीबीआईसी की आरे से शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि पूर्व में जारी ये अधिसूचनाएं 24 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना संख्या 45/2025 में विलीन कर दी गयी हैं। नयी अधिसूचना पहली नवंबर 2025 से प्रभावी होगी।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिसूचना एकीकरण का यह निर्णय सरलीकरण, पारदर्शिता और व्यापार सुगमता की दिशा में एक कदम है।

इसके साथ सामान्य प्रश्नोत्तर के रूप में जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अधिसूचनाओं के इस एकीकरण से विभिन्न वर्षों में अधिसूचित छूटों की वैधता में कोई परिवर्तन या इससे संबंधित पहले की अधिसूचनाओं के तहत दी गयी किसी भी छूट या रियायत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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