जम्मू , मार्च 26 -- जम्मू और कश्मीर राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत मतदाता सूची के वार्षिक संशोधन की घोषणा की है, जिसके लिए 1 अप्रैल, 2026 को पात्रता तिथि निर्धारित किया गया है।

आयोग ने गुरूवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर पंचायती राज नियमावली, 1996 के नियम 4 के उप-नियम 4 के अनुसार, मतदाता सूची जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 के प्रावधानों और चुनाव प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार की जाएगी। संशोधन प्रक्रिया पिछली अद्यतन मतदाता सूची पर आधारित होगी और इसमें शामिल नामों को तैयारी के आधार के रूप में लिया जाएगा।

निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी 27 मार्च, 2026 को प्रत्येक हलका पंचायत में प्रपत्र पीईआर-1 में नोटिस के साथ अंतिम अद्यतन एकीकृत मतदाता सूची प्रकाशित करेंगे। इसमें कहा गया है कि प्रारूप पंचायत मतदाता सूची-2026 संशोधन के लिए 27 मार्च, 2026 से उपलब्ध होगी, जिसमें पात्र मतदाताओं से नाम जोड़ने, हटाने, सुधार करने और स्थानांतरण के संबंध में दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।

आयोग ने यह भी कहा है कि, "दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 27 मार्च से 29 अप्रैल तक होगी।" इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 और 26 अप्रैल को मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहाँ पंचायत चुनाव केंद्र अधिकारी और विधानसभा के बूथ स्तर के अधिकारी आवश्यक प्रपत्रों और प्रारूप मतदाता सूची के साथ उपलब्ध रहेंगे।

पात्र मतदाता सहायता के लिए जिला पंचायत चुनाव अधिकारी, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और पंचायत चुनाव केंद्र अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उनका विवरण संबंधित जिला पंचायत चुनाव अधिकारी के कार्यालयों और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। विज्ञप्ति में यह भी जोड़ा गया है कि दावों का निपटान निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा 8 मई, 2026 तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 मई, 2026 को होगा।

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