नयी दिल्ली , फरवरी 24 -- दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को युवा कांग्रेस के उन सदस्यों के खिलाफ दंगे की धाराएं जोड़ दी हैं, जिन्हें पिछले सप्ताह 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में बिना कमीज के विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
एक अधिकारी ने बताया कि अब तक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब सहित आठ सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 191(1) (दंगा करने) और 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) के तहत आरोप जोड़े गए हैं।
विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध और पुलिस प्रबंधन एवं मीडिया सेल) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आरोपी 'आक्रामक तत्व' थे। उन्होंने कहा, "उन्होंने जानबूझकर सुरक्षा घेरा तोड़ने का प्रयास किया, जबकि उस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्ति, प्रतिनिधि और आगंतुक मौजूद थे।"श्री श्रीवास्तव ने कहा, "20 फरवरी को भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन के दौरान सुरक्षा घेरे में सेंध लगाने का जानबूझकर प्रयास किया गया था। आक्रामक व्यक्तियों को तुरंत काबू में कर लिया गया, लेकिन उन्हें रोकते समय ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए।"पुलिस आयुक्त ने कहा कि आयोजन स्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज से कई अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का पता चला है, जिन्होंने कथित तौर पर मुख्य आरोपियों को इस कृत्य को अंजाम देने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि जांचकर्ता साजिश के पूर्ण पैमाने का निर्धारण करने के लिए काम कर रहे हैं और छापेमारी करते समय अन्य राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय बनाए हुए हैं।
श्री श्रीवास्तव बताया, "अब तक की जांच से पता चला है कि यह अपराध एक सुनियोजित और गहरी साजिश के तहत किया गया था। इसके समर्थन में महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए हैं।" मामले के बहु-राज्यीय चरित्र को देखते हुए, जांच को अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) के इंटर-स्टेट सेल को सौंप दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में बीएनएस की और भी धाराएं जोड़ी गई हैं, जिनमें धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और धारा 197 (राष्ट्रीय अखंडता के प्रतिकूल दावे करना) शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक अपराध के लिए तीन साल तक की कैद का प्रावधान है। इससे पहले, मामले में आपराधिक साजिश, लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने, गैर-कानूनी रूप से इकट्ठा होने के आरोप दर्ज थे।
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