शिमला , अक्टूबर 06 -- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे ऊना के उप-जिलाधिकारी विश्व मोहन देव चौहान को सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी ।

अदालत ने उप जिलाधिकारी को पुलिस जाँच में शामिल होने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर निर्धारित की है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को उसी दिन जांच स्थिति रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद उपजिलाधिकारी को सोमवार को जमानत दे दी। इससे पहले शनिवार को सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया गया था कि उप-जिलाधिकारी और पीड़िता के बीच समझौता हो गया है। इसकी सत्यता का पता लगाने के लिए न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को अदालत में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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