नयी दिल्ली , दिसंबर 11 -- दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के पीछे साजिश के आरोपी जेएनयू के पूर्व स्कॉलर एवं एक्टिविस्ट उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका गुरुवार को मंजूर कर ली।
अदालत ने खालिद को यह राहत इसलिए दी ताकि वह अपनी बहन की शादी में शामिल हो सकें।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने खालिद को 16 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत मंजूर की है , जिसके लिए उन्हें 20,000 रुपये की निजी प्रतिभूति और और उतनी ही रकम के दो जमानत देने होंगे।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि खालिद अदालत द्वारा लगाई गई सख्त शर्तों का पालन करेंगे। इसके अलावा वह किसी भी गवाह या केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे तथा उन्हें अपना एक्टिव मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देना होगा और जमानत अवधि के दौरान इसे चालू रखना होगा।
आदालत ने आगे निर्देश दिया कि अंतरिम जमानत अवधि के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल न किया जाए। वह सिर्फ परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिलेंगे तथा उन्हें घर पर या बताई गई शादी की जगहों पर ही रहना होगा।
अदालत ने खालिद को 29 दिसंबर को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष समर्पण करने का आदेश दिया गया है।
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