श्रीनगर, सितंबर 27 -- जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 23 अक्टूबर को श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र बुलाने का आदेश दिया है।

विधानसभा सचिवालय द्वारा आज जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्र बुलाने का आदेश दिया है।

आदेश में कहा गया है, "जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 18(1) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जम्मू-कश्मीर विधानसभा को गुरुवार, 23 अक्टूबर, 2025 को सुबह 10 बजे श्रीनगर में बैठक आयोजित करता हूँ।"विधानसभा के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे नियत तिथि, समय और स्थान पर सत्र में उपस्थित होने के लिए अपनी सुविधानुसार प्रयास करें।

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