सहारनपुर, सितंबर 25 -- देश भर में 22 सितंबर से जिन वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं उनका उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिलने की जानकारी मिलने पर अब जीएसटी विभाग सामने आया है।
विभाग के अपर आयुक्त धीरेंद्र प्रताप सिंह ने आज कहा कि विभाग ने दुकानदारों से साफ कहा है कि वे उपभोक्ताओं को संशोधित दरों पर ही सामान बेचें। इसके लिए वे पुराने स्टाक के सामान पर अनिवार्य रूप से अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करें। यदि कोई भी दुकानदार जीएसटी में की गई संशोधनों के अनुसार सामान नहीं बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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