चंडीगढ़, सितंबर 30 -- निर्वाचन आयोग द्वारा पंजाब के तरनतारन विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी उपचुनाव के मद्देनज़र घोषित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को विशेष संक्षिप्त संशोधन के उपरांत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गयी है। इस मतदाता सूची में पात्रता तिथि एक जुलाई 2025 निर्धारित है। इस संबंध में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा बुलाई गई बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां भी सौंपी गयीं।

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने कहा, " संशोधित सूची के अनुसार तरनतारन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 1,93,742 है, जिनमें 1,01,494 पुरुष मतदाता और 92,240 महिला मतदाता शामिल हैं। 114 पोलिंग स्टेशन स्थानों पर मतदान केंद्रों की संख्या 222 (शहरी: 60 और ग्रामीण: 162) तक युक्तिसंगत की गयी है, ताकि आसान पहुंच और सभी नागरिकों के लिए सुचारु मतदान सुनिश्चित हो सके।"सिबिन सी ने कहा कि यह संशोधन प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित कानूनों और नियमों का पालन करते हुए की गयी है। उन्होंने कहा, "मसौदे के प्रकाशन से लेकर दावों और आपत्तियों की अवधि तथा उनके निपटारे तक प्रत्येक कदम को पूरी मेहनत और पारदर्शी ढंग से पूरा किया गया है।"उन्होंने कहा कि इस संशोधन में 100 प्रतिशत ईपीआईसी (मतदाता फोटो पहचान पत्र) को कवर किया गया है, जो एक शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने मतदाताओं के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत वे निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ईआरओ) के आदेशों के विरुद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 और निर्वाचन रजिस्ट्रेशन नियम, 1960 के नियम 23 के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भी अपील कर सकते हैं।

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