नयी दिल्ली , जनवरी 19 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि कुलदीप और अन्य आरोपियों को चार मार्च, 2020 को एक निचली अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने सेंगर को 10 साल जेल की सजा के साथ ही जुर्माना तथा मृतक की संतानों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।
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