नयी दिल्ली , दिसंबर 29 -- उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्नाव दुष्कर्म मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगा दी थी और उन्हें जमानत दे दी थी।

यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया था। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने की।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मामले में कानून के कई महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हुए हैं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि आमतौर पर जमानत पर रिहा हुए व्यक्ति को सुने बिना उसके आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती लेकिन इस मामले के तथ्य 'असाधारण' हैं। न्यायालय ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

इस मामले में सीबीआई ने एक विशेष अनुमति याचिका दायर 26 दिसंबर, 2025 को दायर की थी। इसमें 23 दिसंबर के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने सेंगर की अपील लंबित रहने के दौरान उनके आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगा दी थी। सेंगर को दिसंबर 2019 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराया था और 25 लाख रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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