जम्मू , नवंबर 02 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए उधमपुर जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो मादक पदार्थ तस्करों की लगभग 80 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की।
पुलिस प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि उधमपुर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (एफ) के तहत दो ड्रग तस्करों की लगभग 80 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है।
इन ड्रग तस्करों की पहचान नजाकत हुसैन पुत्र अल्लाह दीन निवासी वार्ड नंबर 10, झलास, पुंछ और मुख्तार अहमद पुत्र रशीद मुहम्मद निवासी करमारा, पुंछ के रूप में हुई है।
उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन उधमपुर में एनडीपीएस और बीएनएस 111 की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 292/2025 जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने अवैध मादक पदार्थ व्यापार से प्राप्त धन से विभिन्न संपत्तियां खरीदी थीं।
उन्होंने बताया कि जब्त की गई संपत्ति में झोलास गांव में स्थित नजाकत हुसैन का आवासीय मकान, पंजीकरण संख्या जेके12बी-0553 वाली एक जेसीबी शामिल है। , पंजीकरण संख्या JK12B - 8765 वाली एक ऑल्टो कार, तथा करमारा गांव में मुख्तार अहमद का आवासीय मकान भी शामिल है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 80 लाख रुपये है। उन्होंने यह भी कहा कि उधमपुर पुलिस ने चालू वर्ष के दौरान अब तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9.10 करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।
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