लखनऊ , अक्टूबर 30 -- उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को लेकर एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि बिहार से सटे प्रदेश के सात जिलों के लोगों को बिहार में वोट डालने के लिए अवकाश दिया जाएगा। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर बिहार के उन मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा की है, जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में नौकरी या रोजगार करते हैं। यह अवकाश 6 नवंबर और 11 नवंबर को दिया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख के तहत जारी किया गया है।राज्यपाल की सहमति से यह सुविधा उन सभी बिहार निवासी मतदाताओं को मिलेगी, जो उत्तर प्रदेश में सरकारी या निजी नौकरी करते हैं या दैनिक मजदूरी करते हैं। इसमें दैनिक श्रमिक भी शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया है जिसमे सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया और महाराजगंज को शामिल किया गया है । इन जिलों में हजारों बिहार के लोग काम करते हैं।

अवकाश न मिलने से ये मतदाता अपने वोटिंग अधिकार से वंचित हो सकते हैं।इसलिए सभी नियंत्रक अधिकारियों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें। यह पहल मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रमुख सचिव एम देवराज का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे कदम दोनों राज्यों के बीच सहयोग को दर्शाते हैं।

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