नयी दिल्ली , मई 03 -- लखनऊ की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार की हत्या के मामले में दोषी जीशान खान को 10 साल कारावास और 9,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 19 नवंबर, 2015 का है, जब प्रतापगढ़ के होटल वैष्णवी मॉडल शॉप पर तत्कालीन एसएचओ अनिल कुमार की हत्या कर दी गई थी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के आदेश के बाद सीबीआई ने 2018 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। शुरुआत में यह मामला प्रतापगढ़ के कोतवाली में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया था।
सीबीआई के एक अधिकारी के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद एजेंसी ने दो आरोपियों जीशान खान और बोचा उर्फ राजू सोनी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। साल 2021 में इस मामले का संज्ञान लिया गया और 2022 में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
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