नोएडा , जनवरी 02 -- उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक जनवरी को फूड डिलीवरी कंपनियां तथा इससे जुड़ी अन्य संस्थाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।

निर्देशों के पालन हेतु नोएडा और गाजियाबाद क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कड़ाई से पालन के लिए संबंधित विभाग के अन्य अधिकारियों को जांच कार्रवाई के लिए कहा।

नोएडा गाजियाबाद के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है एक जनवरी 2026 से सभी कर्मचारी या समूहकर्ता और अन्य फूड आदि डिलीवरी कंपनियां हैं उनके यहां पर दुपहिया वाहन को छोड़कर पेट्रोल के वाहन नहीं चलाए जाएंगे। जोमाटो, स्विगी, ओला, उबर, इस तरह की जितनी भी कम्पनियां हैं जो सेवा प्रदाता हैं यात्रियों के लिए या जिनके यहां बाइक पर लोग माल की डिलीवरी करते हैं ऐसे सभी लोगों को सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन चलाने के लिए अनुबंध करवाया गया है और सभी को दिशा निर्देश जारी कर परिवहन के नियमों के पालन हेतु आदेश पत्र प्रेषित जारी व सूचित किया गया है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रवर्तन एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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