रामनगर , जनवरी 16 -- कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय में खाद्यान्न आढ़तियों और मंडी प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडी सचिव सहील अहमद ने की। इस दौरान मंडी अधिनियम 2021 की धारा 11(ख) को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और आढ़तियों को नियमों का पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

मंडी सचिव सहील अहमद ने कहा कि मंडी अधिनियम 2021 की धारा 11(ख) के तहत कोई भी लाइसेंसधारी आढ़ती मंडी परिसर के बाहर कारोबार नहीं कर सकता। उन्होंने सभी आढ़तियों से आह्वान किया कि वे अपना नियमित और संपूर्ण व्यापार मंडी प्रांगण के भीतर ही करें। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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