अगरतला , दिसंबर 21 -- त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने शनिवार को राज्य शिक्षा विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किये।
न्यायमूर्ति एस दत्ता पुरकायस्थ ने न्यायिक आदेशों का पालन करने में विफल रहे और निर्देशों के बावजूद व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने पर शिक्षा सचिव रावल एच कुमार, उच्च शिक्षा निदेशक अनिमेष देबबर्मा और धर्मनगर सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल गौतम दास के खिलाफ वारंट जारी किये।
अवमानना की कार्यवाही 15 नवंबर 2021 को दिये गये उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने में विफल रहने पर की गयी। एकलपीठ के न्यायाधीश ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को बहाल करने और उसकी सेवा को नियमित करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता धर्मनगर सरकारी कॉलेज में डीआरडब्ल्यू कर्मचारी के रूप में कार्यरत था।
राज्य सरकार ने न्यायायलय के फैसले के जवाब में एक रिट याचिका दायर की। खंडपीठ ने छह मार्च 2024 को इसे खारिज कर दिया। जिससे मूल आदेश की पुष्टि हुई। इसके बावजूद फैसला लागू नहीं किया गया। इस पर याचिकाकर्ता गोपेन्द्र शुक्ला वैद्य ने इस साल 30 अप्रैल को अदालत अवमानना पर याचिका दायर की।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित