प्रयागराज , फरवरी 6 -- उत्तर प्रदेश के नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की गड्ढे में गिरने से हुई मौत के मामले में गिरफ्तार बिल्डर अभय कुमार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।

न्यायाधीश सिद्धार्थ और न्यायाधीश जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। याचिकाकर्ता अभय कुमार ने अपनी गिरफ्तारी, हिरासत और रिमांड को अवैध घोषित किए जाने तथा अवैध हिरासत से मुक्त करने की मांग की थी।

तीन फरवरी के आदेश के अनुपालन में जांच अधिकारी की ओर से अपर महाधिवक्ता (एजीए) द्वारा काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया, जिसे न्यायालय ने अभिलेख पर लिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी मेमो के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा गिरफ्तारी से पूर्व आवश्यक सूचना भी नहीं दी गई।

न्यायालय ने प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित प्राधिकारी को अभय कुमार को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया। साथ ही एजीए को आदेशित किया गया कि वे बिना प्रमाणित प्रति की प्रतीक्षा किए संबंधित अधिकारियों को निर्णय की सूचना देकर अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

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