कोलकाता , नवंबर 06 -- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने संशोधन प्रक्रिया की न्यायिक निगरानी की मांग वाली एक याचिका में उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए आयोग को 18 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को दायर की गई इस याचिका में उच्च न्यायालय से एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी करने और इसे पूरा करने की समय-सीमा बढ़ाने पर विचार करने का आग्रह किया गया था। इसमें इस स्तर पर संशोधन करने की आवश्यकता पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था।

शुक्रवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो पीठ ने दलीलें सुनने के बाद आयोग को 19 नवंबर तक इस प्रक्रिया पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट निर्देशों का भी अनुरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय धमकियां दी जा रही हैं।

हालांकि खंडपीठ ने इस मुद्दे पर अलग से कोई आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा कि अपने कर्मचारियों की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए किसी अतिरिक्त अदालती निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

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