नयी दिल्ली , नवंबर 13 -- उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को पूरे देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और उनकी सीमाओं के एक किलोमीटर के दायरे में किसी प्रकार की खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है।

शीर्ष अदालत ने 26 अप्रैल, 2023 के अपने पहले के आदेश को दोहराते हुए कहा कि हालांकि गोवा फाउंडेशन मामले में प्रतिबंध शुरू में गोवा के लिए लगाया गया था लेकिन वन्यजीवों एवं पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा के लिए इसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है।

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