नयी दिल्ली , फरवरी 27 -- उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की उन आपत्तियों पर विचार करने से इनकार कर दिया जो पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) में दावे की पुष्टि के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों को चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा प्रशिक्षण देने पर उठाई गई थीं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग का प्रशिक्षण मॉडयूल शीर्ष अदालत के आदेशों को खत्म नहीं कर सकता है और न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह अदालत ने राज्य अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर राज्य और चुनाव आयोग के बीच विवाद को देखते हुए एसआईआर प्रक्रिया में दावों पर फैसला करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का निर्देश दिया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित